MP News: MP News: विस्तार न्यूज़ की खबर का असर, आर्य समाज मंदिर के सामने शराब की दुकान हटाने का आदेश
आर्य समाज मंदिर के सामने शराब की दुकान हटाने का कलेक्टर ने आदेश दिया.
MP News: राजधानी भोपाल में एक बार फिर विस्तार न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है. आर्यसमाज मंदिर के सामने शराब को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कलेक्टर ने मंदिर के सामने से शराब की दुकान हटाने का निर्देश दिया है. शराब विक्रेता को दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया है. स्थानीय लोग काफी समय से आर्य समाज मंदिर के सामने शराब की दुकान हटाने का मांग कर रहे थे. कुछ दिन पहले राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने खुद टेप लेकर आर्य समाज मंदिर से शराब की दुकान की दूरी नापी थी. इस खबर को विस्तार न्यूज़ ने प्रमुखता से चलाया था.
मंदिर के 100 मीटर दायरे में ही शराब की दुकान
मध्य प्रदेश में मंदिर के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान ना खोलने का आदेश है. लेकिन राजधानी भोपाल में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. भोपाल की अरेरा कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर के 100 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकान है. रविवार को मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो खुद मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने आर्यसमाज के मंदिर से शराब की दुकान के बीच की दूरी नापी थी.
‘कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई’
रविवार को राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो मंदिर के पास स्थित शराब की दुकान को देखने पहुंचे थे. इस दौरान स्थानीय निवासी भी इकट्ठा हो गए. स्थानीय निवासियों ने हाथ में तख्तियां लेकर शराब की दुकान का विरोध किया था. स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई.
स्थानीय लोग आर्य समाज मंदिर के सामने से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे थे. फिलहाल कलेक्टर ने शराब विक्रेता को दुकान हटाने का आदेश दे दिया है.
ये भी पढे़ं: MP News: सेप्टिक टैंक में बक्से में भरा मिला महिला का शव, भोपाल में 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है डेडबॉडी