MP News: विधानसभा सत्र के दौरान 5 किमी के दायरे में नहीं होंगे प्रदर्शन, आदेश जारी, 16 दिसंबर को कांग्रेस करेगी सदन का घेराव
MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है. 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा यानी कुल 5 दिनों तक सत्र रहेगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां कर ली हैं. जहां सरकार नए विधेयकों पर चर्चा और स्वीकृत कराने की तैयारी में है. वहीं विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं. भोपाल कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि नहीं किया जाएगा.
विधानसभा के 5 किमी के दायरे में प्रदर्शन की मनाही
विधानसभा सत्र यानी 16 से 20 दिसंबर तक विधानसभा भवन के 5 किमी के दायरे में किसी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और धरने पर प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान 5 लोगों से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
धारा 163 लागू की गई
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगाई गई है जो विधानसभा सत्र के दौरान लागू रहेगी. इस दौरान किसी तरह से हथियार लेकर चलने की मनाही होगी. वहीं धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इनमें बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, डंफर शामिल हैं.
ये प्रतिबंध सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा. जो विधानसभा के सत्र के शुरुआत से लेकर खत्म होने तक लागू होगा.
16 दिसंबर को कांग्रेस करेगी घेराव
कांग्रेस ने 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. पहले अपने विधायकों और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ पैदल मार्च किया जाएगा फिर सदन का घेराव करेंगे. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है और अपने किए गए दावों पर सफल नहीं हो पाई है. कानून व्यवस्था बिगड़ रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है.