रीवा गैंगरेप केस में सिर्फ 153 दिनों में फैसला, 8 को हुई उम्रकैद, पति को बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म
रीवा गैंगरेप मामले में 153 दिनों में फैसला 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा
Rewa News: रीवा गैंगरेप (Rewa Gangrape) मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) ने फैसला सुना दिया है. 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. हर दोषी पर कोर्ट ने 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने दोषियों के बारे में कहा
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आवारा नर-पैशाचिक लड़कों ने पति-पत्नी दोनों को जीवनभर के लिए कभी खत्म ना होने वाली तकलीफ में डाल दिया है. मृत्यु तुल्य दंड से दंडित करना उचित है. न्यायाधीश ने आगे कहा कि दोषियों को ना केवल अधिकतम दंड से दंडित करना उचित है, इसके साथ ही उन पर भारी जुर्माने से भी दंडित करना सही है. ये राशि पीड़िता के पुनर्वास व भविष्य बनाने के लिए उपयोग की जाएगी.
घटना की टाइमलाइन
ये पूरी घटना 21 अक्तूबर 2024 की है. एक दंपती रीवा जिले के गुढ़ पुलिस थाने क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर घूमने गए थे. नशे में धुत 8 युवकों ने पहले पति को बंधक बनाया. मारपीट भी की. इसके बाद महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए.
दंपती ने गुढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद ने सक्रियता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने पहले शराब पी फिर लिट्टी-चोखा खाया. पति को पेड़ से बांधकर मारपीट की. महिला से गैंगरेप किया और इसका वीडियो भी बनाया.
153 दिनों में सुनाया फैसला
गैंगरेप की घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. न्यायालय ने सिर्फ 153 दिन यानी 5 महीने 12 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय सुना दिया. न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता की ओर से 24 सबूत पेश किए गए थे. इन सबूतों से गैंगरेप की पुष्टि होती है.
ये हैं गैंगरेप के दोषी
रामकिशन (28), रावेश गुप्ता (27), रजनीश कोरी (25), दीपक कोरी (24), राजेंद्र कोरी (23) सभी निवासी गुढ़, लवकुश कोरी (23) और गुरुड़ कोरी (26) निवासी नईगढ़ी, सुशील कोरी (19) निवासी रामपुर बघेलान को सजा सुनाई है.