सैफ अली खान को SC से राहत, भोपाल में पैतृक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
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Saif Ali Khan gets relief from SC: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल में उनकी पैतृक संपत्ति विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. मामला भोपाल के आखिरी नवाब की अरबों की संपत्ति से जुड़ा है. जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को रद्द कर दिया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए थे.
भोपाल रियासत के आखिरी नवाब की संपत्ति को लेकर विवाद
पूरा मामला भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है. 1960 में हमीदुल्ला खान की मौत के बाद उनकी बेटी को सरकार ने सजीदा खान को नवाब का वारिस माना. सजीदा खान सैफ अली खान की दादी हैं. सजीदा खान ने इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की थी. सजीदा के एक बेटा हुआ, जिसका नाम मंसूर अली खान पटौदी था. मंसूर अली खान से शर्मिला टैगोर ने शादी की थी और दोनों के 3 बच्चे हुए. जिनमें सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान शामिल हैं.
लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पहले पारित आदेश को दोषपूर्ण माना था और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 30 जून, 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है. सैफ अली खान के भाइयों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. उनका तर्क था कि जब किसी भी पक्ष ने दोबारा ट्रायल की मांग नहीं की तो ट्रायल कोर्ट में मामला क्यों भेज दिया.
15 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है विवाद
भोपाल रियासत के आखिरी नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 15 हजार करोड़ रुपये है. जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. हालांकि इस संपत्ति को छोड़कर भी सैफ अली खान एक बड़ी संपत्ति के मालिक हैं. सैफ अली खान पटौदी घराने के 10वें नवाब हैं. सैफ अली खान की इस समय कुल अनुमानित संपत्ति 1200 करोड़ के करीब है.