कैश-गोल्ड कांड के आरोपी सौरभ शर्मा की मां, पत्नी और जीजा को जमानत; 10 लाख के बॉन्ड पर मिली बेल
सौरभ शर्मा (File Photo)
Saurabh Sharma Case: कैश-गोल्ड कांड के आरोपी सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और साले रोहित तिवारी को ED(प्रवर्तन निदेशालय) के कोर्ट ने जमानत दे दी है. 8वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत से 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिली है. जबकि सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी.
आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने के आदेश
सौरभ शर्मा केस में चार लोगों की जमानत हुई है. सभी को 10-10 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी गई है. वहीं सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी. कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं, जिससे कि वो विदेश ना भाग सकें.
60 दिन में भी चालान पेश नहीं कर सकी लोकायुक्त पुलिस
सौरभ, चेतन और शरद के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में भी चालान पेश नहीं कर सकी थी. जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस के केस में तीनों को जमानत मिल चुकी हैं और कोर्ट ने लोकायुक्त टीम को फटकार भी लगाई थी. जिसके बाद ईडी ने मंगलवार को चालान पेश कर दिया. ईडी ने चालान में 12 आरोपी तय किए हैं. जिसमें सौरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी दिव्या, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के अलावा इनकी फर्में और डायरेक्टर भी शामिल हैं. अब तक इस मामले में ईडी कुल 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती कर चुकी है.
बैग में निकला 52 किलो सोना
पिछले साल 18 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त ने राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के घर छापामार कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई के अगले दिन यानी 19 दिसंबर को भोपाल से सटे मेंडोरी गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को खाली प्लॉट पर एक लावारिस क्रिस्टा कार खड़ी दिखी, जिसे लोगों ने संदिग्ध मानकर पूलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की पड़ताल की तो उसमें 6-7 बैग रखे दिखे. कैश का अंदेशा होने की वजह से आयकर विभाग को सूचित किया गया था, जिसके बाद IT की टीम ने कांच तोड़कर अंदर से बैग बाहर निकला. जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया था. जिसके बाद से लोकायुक्त के बाद ED और IT भी सक्रिय हो गई.