MP News: एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किमी के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

ये आदेश 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, आम सभा, पुतला दहन या आंदोलन की अनुमति नहीं होगी.
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MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को होगा. विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्ता कड़ी कर दी गई है. सत्र को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी. इस दौरान 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान जुलूस और धरना प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक रहेगी.

सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा आदेश

बुधवार को विधानसभा के 5 किमी दायरे में पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है. ये आदेश 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, आम सभा, पुतला दहन या आंदोलन की अनुमति नहीं होगी. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

शादी समारोह और शव यात्रा पर नहीं रहेगा प्रतिबंध

इस आदेश का प्रभाव विधानसभा भवन के आसपास के कई मार्गों और इलाकों में रहेगा. सार्वजनिक सभा, धरना-प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक रहेगी. आदेश लागू रहने के दौरान भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाले यातायात को भी प्रतिबंधित किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान न आए. यह प्रतिबंध उस अवधि तक लागू रहेगा, जब तक विधानसभा का सत्र पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता. आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा. वहीं शादी समारोह, बारात और शव यात्रा पर इस प्रतिबंध का असर नहीं रहेगा.

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