Sheopur: 32 लाख की एफडी हड़पने के लिए मां की हत्या करने वाले बेटे को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा- मां ईश्वर समान, हत्या माफी योग्य नहीं

Sheopur News: श्योपुर के इतिहास में ये दूसरा मामला होगा, जब कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी दीपक ने 6 मई 2024 को सीढियों से मां ऊषा देवी को धक्का दे दिया था. आरोपी की मां छत पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने गई थी
Crime news (file photo)

फाइल तस्वीर

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. जहां 32 लाख रुपये की एफडी हड़पने के लिए बेटे ने मां की हत्या कर दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने आरोपी दीपक पचौरी को फांसी की सजा सुनाई है. जज ने फैसले में लिखा कि दोषी को तब तक फांसी दी जाए, जब तक उसकी मौत ना हो जाए.

श्योपुर के इतिहास में दूसरा मामला

श्योपुर के इतिहास में ये दूसरा मामला होगा, जब कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी दीपक ने 6 मई 2024 को सीढियों से मां ऊषा देवी को धक्का दे दिया था. आरोपी की मां छत पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने गई थी. इसके बाद आरोपी ने घायल मां के सिर पर ताबड़तोड़ रॉड से वार किए. फिर आरोपी ने साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी. 8 मई 2024 को अपनी मां ऊषा देवी के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी.

बार-बार बदल रहा था बयान, पुलिस को हुआ शक

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद श्योपुर पुलिस जांच में जुट गई. आरोपी बेटे से पूछताछ की गई तो वह बार-बार बयान बदल रहा था. इससे पुलिस को शक हुआ. जब पुलिस ने सख्ती के साथ आरोपी से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया. उसने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद मां के शव को बाथरूम के पास दफना दिया है. पुलिस ने शव को बरामद कर लिया.

न्यायाधीश ने अलग-अलग धर्मों का दिया उदाहरण

अपर सत्र न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई और इसके साथ ही उन्होंने मां के महत्व को भी बताया. चार अलग-अलग धर्मों के अनुसार मां के महत्व को भी बताया. श्रीरामचरितमानस की एक चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा कि वहीं पुत्र सौभाग्यशाली है जो मात-पिता के वचनों के प्रति अनुराग रखता है. वहीं गुरुग्रंथ साहिब की वाणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जो माता-पिता की सेवा करता है, वही कुल का रक्षक और सच्चा वीर कहलाता है.

ये भी पढ़ें: E-Rickshaw Ban: भोपाल के बाद जबलपुर में ई-रिक्शा पर बैन, स्कूली बच्चों को नहीं ले जा सकेंगे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की आयत का उल्लेख करते हुए तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत मत करो. केवल अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो. वहीं बाईबिल का उल्लेख करते हुए कहा कि माता-पिता का अपमान प्राणदंड योग्य अपराध है, जो भी व्यक्ति मां या पिता की हत्या करता है, वह मृत्यु का भागी है.

ज़रूर पढ़ें