Twisha Sharma Case: ट्विशा की सास गिरिबाला को जेल या बेल? CBI ने हाई कोर्ट से मांगी कस्टडी
गिरिबाला को जेल या बेल!
Twisha Sharma Case: भोपाल के चर्तित ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है. इस हाई-प्रोफाइल केस में आज जबलपुर हाईकोर्ट में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस देवनारायण मिश्रा की टिप्पणी फैसले के लिए धैर्य रखें हम आज ही सुनेंगे.
हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
उधर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे ट्विशा शर्मा के परिजन न्याय की आस में बैठे हुए हैं. दिल्ली से भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने भी मामले में जांच तेज कर दी है. सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया है कि इस मामले में गिरिबाला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है. माना जा रहा है कि ट्विशा की सास गिरिबाला की जमानत याचिका खारिज हो सकती है.
जमानत याचिका रद्द करने की मांग
सीबीआई ने ट्विसा शर्मा की सास गिरिबाला की जमानत याचिका रद्द करने की मांग उठाई है. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है. सरकारी वकील ने कहा कि ट्विशा की कलाई, कोहनी, सिर समेत कई जगहों पर चोटों के निशान थे. जब कोर्ट ने पूछा कि क्या ये चोटे मौत से पहले की थी? तब वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कुछ चोटें एंटी-मॉर्टम यानी मौत से पहले की थीं.
सरकारी वकील ने कहा कि…
सरकार ने यह भी कहा कि ये चोटें न तो मौत के बाद लग सकती थीं और न ही शव को नीचे उतारते समय लगी होंगी. ये चोटें किसी हाथापाई या संघर्ष के दौरान लगी हो सकती है. बता दें कि सीबीआई से पहले भी भोपाल पुलिस गिरिबाला की जमानत याचिका का विरोध कर चुकी है.
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