MP News: उज्जैन कोर्ट का बड़ा फैसला, कुमावत दंपति मर्डर केस में तीन दोषियों को दोहरे उम्रकैद की सजा
कुमावत दंपति मर्डर केस मामले में उज्जैन कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई दोहरे उम्रकैद की सजा
MP News: उज्जैन के पिपलोदा द्वारिकाधीश गांव में दो वर्ष पहले हुए भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नीबाई के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के तीन आरोपियों आरिफ शाह (22 साल), अल्फेज शाह (20 साल) और विशाल माली (22 साल) को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों ने लूटपाट की नीयत से दंपत्ति की बेरहमी से हत्या की थी. एक नाबालिग आरोपी का मामला बाल न्यायालय में लंबित है.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 26-27 जनवरी की रात भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी की गांव स्थित मकान में हत्या की गई थी. दंपति हाल ही में पंजाब से लौटे थे. घटना तड़के 3 से 5 बजे के बीच की बताई गई. रामनिवास कुमावत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष रह चुके थे. पेशे से गल्ला व्यापारी होने के साथ ही उनके पास करीब 300 बीघा कृषि भूमि थी.
घटना सुबह के वक्त हुई, रामनिवास कुमावत मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकले तो उनके साले ने घर जाकर देखा. कमरे में दोनों के शव पड़े थे. सुबह 6 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी गई. जांच में घर से लूटपाट के निशान मिले, जिसके बाद हत्या को लूट की नीयत से अंजाम देने की आशंका प्रबल हुई.
आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास के लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिला. साक्षी ने बताया कि उसके खेत पर काम करने वाले नौकर आरिफ उर्फ मेहरबान शाह और विशाल माली की घटना के बाद हरकतें संदिग्ध हो गई थीं. आरिफ घर नहीं जा रहा था, गुमसुम रहने लगा था और फार्महाउस पर ही खाना मंगवा कर खाने लगा था. इसके अलावा, रात में अल्फेज शाह को आरिफ से मिलते और दोनों को साइकिल लेकर दबे पांव जाते हुए देखा गया था. पूछताछ में तीनों ने लूट के इरादे से हत्या करना स्वीकार कर लिया.
करीब दो वर्ष की सुनवाई के बाद उज्जैन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई. अदालत ने माना कि आरोपियों ने स्वार्थवश नृशंस हत्या की और सामाजिक रूप से गंभीर अपराध किया है. मामले में शामिल एक नाबालिग की सुनवाई बाल न्यायालय में जारी है.