भोपाल में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए आज से हेलमेट अनिवार्य, पुलिस ने जगह-जगह बनाए चेकिंग पॉइंट्स

नियम का पालन नहीं करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले कल ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस नए नियम के बारे में समझाइश दी थी.
It is mandatory for both the people riding the bike to wear helmets

बाइक पर बैठे दोनों लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य

Bhopal News: भोपाल में आज से बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए शहरभर में जगह-जगह चेकिंग पॉइंट बनाए हैं. इस नियम का पालन नहीं करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले कल ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस नए नियम के बारे में समझाइश दी थी. अब आज से हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटा जाएगा. हर ज़ोन में चलित टीम भी सक्रिय रहेगी और नियम तोड़ने वालों से मौके पर ही चालान वसूली करेगी.

सड़क हादसों पर लगाम के लिए बना नियम

सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश में अब दोपहिया सवारों पर हेलमेट नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने साफ किया है कि अब चार साल से अधिक उम्र के सभी चालकों और सवारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. इस नियम में नाबालिगों को लेकर कोई अलग प्रावधान नहीं रखा गया है.

प्रदेश में बढ़ा मौत का आंकड़ा

राज्य में वर्ष 2024 के दौरान कुल 56,669 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई. इनमें से 53.8 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन चालकों की थीं और इनमें से 82 प्रतिशत लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था. ये आंकड़े हेलमेट की अनिवार्यता की जरूरत को और भी मजबूत करते हैं.

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चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी बॉडी-वॉर्न और वेब कैमरों से कार्रवाई रिकॉर्ड करेंगे तथा जुर्माने की वसूली के लिए पीओएस मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. जो लोग बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ परिवहन विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-D के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. सभी पुलिस अधिकारियों को रोजाना की कार्रवाई की रिपोर्ट PTRI को भेजनी होगी.

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