5 KG LPG Cylinder: छत्तीसगढ़ में अब 5 किलो वाला गैस सिलेंडर लेने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. जिसके तहत जिले में रहने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी द्वारा आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा.