MP News: खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाजार में चीज एनालॉग पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है. यह FSSAI से स्वीकृत खाद्य उत्पाद है, लेकिन इसे शुद्ध पनीर बताकर बेचना नियमों के खिलाफ है. इसलिए अब दुकानदारों, रेस्टोरेंट संचालकों और ठेला व्यवसायियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि उनके यहां उपयोग किया जा रहा उत्पाद शुद्ध पनीर है या एनालाग है.
Ambikapur: छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद अंबिकापुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बस स्टैंड पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान एक यात्री बस से प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त किया गया.