स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह की ओर से 9 सितंबर 2026 को जारी इस आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सभी सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को आवश्यकतानुसार प्रतिदिन कम से कम दो कालखंड (पीरियड्स) अध्यापन कार्य करना अनिवार्य होगा.