छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको परिवहन विभाग के इस नए नियम का पालन करना होगा. विभाग ने ट्रॉफिक नियमों की जानकारी के लिए ये नियम लागू किया है.