ग्वालियर हाई कोर्ट ने ई-रिक्शों के संचालन हेतु केंद्र और राज्य सरकार को एक नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने इसके लिए 60 दिनों का समय दिया है.