Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणियां की हैं. एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि यह समाज के लिए कलंक की तरह है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा, ‘यह पाश्चात्य अवधारणा है, जो भारतीय रीति के विपरीत है.
UCC Bill: सभी लिव-इन में रहने वाले कपल को कानून के तहत रजिसटर्ड होना होगा. लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे.