5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को ट्रिपल फांसी, कोर्ट ने कहा- इससे भी बड़ी सजा का पात्र है, क्रूरता की सारी हदें पार की

मध्य प्रदेश में पहली बार कोर्ट ने नए BNS कानून के तहत ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई है. दुष्कर्मी ने रेप के बाद क्रूरता से 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी.
Triple death sentence for rape and murder

भोपाल में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई.

Triple Death Sentence To Rapist: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद क्रूरता से हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने ट्रिपल फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दुष्कर्मी अतुल निहाले की मां और बहन को भी अपराध में शामिल होने के लिए 2-2 साल की सजा सुनाई है. भोपाल अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा, ‘दोषी इससे भी बड़ी सजा का पात्र है.’

BNS में पहली बार ट्रिपल फांसी

नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून के तहत पहली बार किसी दोषी को ट्रिपल फांसी हुई है. इसके अलावा दुष्कर्मी अतुल को 2 धाराओं में उम्रकैद और 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं अतुल को बचाने की कोशिश करने के लिए मां बसंती निहाले और बहन चंचल भालसे को 2-2 साल की सजा सुनाई है.

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रेयरेस्ट ऑफ द रेयर

स्पेशल स्पेशल जस्टिस कुमुदिनी पटेल ने कहा, ‘यह मामला रेयररेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है.अगर बच्चों को ऐसा समाज नहीं दे सकते हैं, जहां वो सुरक्षित महसूस करें, तो सभ्य समाज की कल्पना करना मुश्किल है. अगर मौत से भी कोई बड़ी सजा होती तो अभियुक्त उसका भी पात्र होता.’

कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, ‘अतुल निहाले ने बच्‍ची के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार किए. विरोध करने पर शरीर के अन्‍य अंगों पर चाकू मारकर हत्या कर दी.

6 महीने के अंदर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामला भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके का है. जहां 24 सितंबर 2024 को बलात्कारी ने वारदात को अंजाम दिया था और 18 मार्च 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने 6 महीने के अंदर ही दोषी को सजा सुना दी.

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