Bihar Government: बिहार में महिलाओं को मिलेंगे 10000 रुपये, घर बैठे भरें फॉर्म; जानिए आसान तरीका

Bihar News: सरकार ने साफ किया है कि योजना में परिवार से आशय है पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे. अविवाहित महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हों, उन्हें योजना के तहत एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा
Bihar: 10 thousand rupees will come in the account of women (symbolic picture)

बिहार: महिलाओं के खाते में आएंगे 10 हजार रुपये (सांकेतिक तस्वीर)

Bihar News: बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ है. इस योजना का मकसद है आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाओं को स्वालंबी बनाना है. योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपने मनपसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

2 लाख तक की सहायता की जाएगी

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी. रोजगार शुरू करने के बाद सरकार उसका आकलन करेगी. अगर रोजगार के लिए और पैसों की जरूरत पड़ती है तो सरकार 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता करेगी. योजना से न केवल महिला सशक्तिकरण का विकास होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

सरकार ने साफ किया है कि योजना में परिवार से आशय है पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे. अविवाहित महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हों, उन्हें योजना के तहत एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा. वहीं, शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

  1. आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए.
  2. महिला या उसके पति आयकर दाता की श्रेणी में न आता हों.
  3. महिला या उसका पति किसी भी नियमित या संविदा सरकारी सेवा में काम न करते हो.

क्या है आवेदन करने की प्रक्रिया?

  1. शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने के लिए जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट (www.brlps.in) पर जाना होगा.
  2. इसके बाद पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण एवं व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा.
  3. जिसके बाद आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें नाम, खाता संख्या, IFSC कोड अंकित हो) फोटोग्राफ एवं सादे पन्ने पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
  4. योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है.
  5. उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा सम्पर्क किया जाएगा. समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
  6. शहरी क्षेत्र की उन महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं.
  7. सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी है या नहीं.

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ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आवेदन करने की प्रक्रिया

जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करनी होगी. समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा.

जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. जुडने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगे.

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