ITR Filling Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज, मिस होने पर देना होगा इतना जुर्माना!

आयकर विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के ITR भरने की तारीख पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर चुका था. वहीं ऐसे में तरीख मिस होने पर आपको जुर्माना भर पड़ सकता है.
ITR filing Last Date

इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

ITR Filing Last Date: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज यानी 15 सितंबर 2025 इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का आखिरी दिन है. डेडलाइन मिस होने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही आपको रिफंड में देरी तक का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आज सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न कराना आवश्यक है.  

डेट मिस हाेने पर होगा इतना जुर्माना

आयकर विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के ITR भरने की तारीख पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर चुका था. वहीं ऐसे में तारीख मिस होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की जानकारी के अनुसार, अगर टैक्सपेयर्स 15 सितंबर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं, तो इस स्थिति में उन्हें 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

वहीं अगर संबंधित व्यक्ति का टैक्स बकाया होगा तो उन्हें एक प्रतिशत की ब्याज दर से प्रतिमाह ब्याज देना होगा और इनकम टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है. साथ ही ऐसे में व्यक्ति पर टैक्स चोरी करने, जानकारियां छिपाने या गलत जानकारियां देने पर कानूनी कार्रवाई, सजा या जेल भी हो सकती है.

क्या है इनकम टैक्स रिटर्न?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें टैक्सपेयर्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हुई कुल आय, कटौती और अदा किए गए टैक्स की डिटेल भरकर सरकार को देते हैं. ITR फाइल होने के बाद आयकर विभाग जांच करता है. कि फॉर्म में दी गई जानकारी सही है या नहीं. ITR भरने वाले ने टैक्स की सही रकम का भुगतान किया है या नहीं. अगर किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो विभाग जांच करके टैक्स चोरी के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

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कैसे भरें ITR?

ITR भरने के लिए 3 प्रकार के फॉर्म उपलब्ध होते हैं. ये फॉर्म आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. हमें इनमें से अपनी सैलरी, बिजनेस और कैपिटल गेन के आधार पर सही फॉर्म का सिलेक्शन करना होगा. एक संपत्ति और 50 लाख तक की आय के लिए ITR-1 फॉर्म भरना होगा. एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या विदेशी आय के लिए ITR-2 फॉर्म भरा जाएगा. वहीं बिजनेस, कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्रोफेशनल इनकम के लिए ITR-3 फॉर्म भरा जाता है.

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