क्या आधार से लिंक है आपका पैन कार्ड? आज ही चेक करें स्टेटस, वरना 1 जनवरी से बढ़ सकती है आपकी मुसीबत
आधार पैन लिंक
Aadhar Pan Link: भारत में आधार और पैन कार्ड दो सबसे जरूरी दस्तावेज माने जाते हैं. इसे हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में इस्तेमाल किया जाता है. जहां एक तरफ आधार कार्ड किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत पहचान के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है, वहीं दूसरी तरफ पैन कार्ड के जरिए किसी भी भारतीय नागरिक की होने वाली कमाई और टैक्स से जुड़े हिसाब के लिए यह जरूरी दस्तावेज है.
आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य
भारत सरकार ने अब इन दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक-दूसरे से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. जिसके लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन रखी गई है. इस दिन तक लोग बिना किसी असुविधा के अपने दोनों दस्तावेजों को लिंक करवा सकें. हालांकि, अगर आप समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
कैसे पता करें आधार-पैन लिंक स्टेटस?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक है या नहीं, तो आप इसे कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं. इन स्टेप्स की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं.
- आधार-पैन कार्ड लिंक पता करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- वेबसाइट के होमपेज पर ‘Quick Links’ का सेक्शन पर क्लिक करें.
- सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ में जाएं.
- इसके बाद अपने पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों को दिए गए बॉक्स में भरें.
- नंबर भरने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आधार-पैन लिंक है या नहीं दिख जाएगा.
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आधार-पैन लिंक नहीं होने पर क्या होगा नुकसान?
भारत सरकार की ओर से आधार और पैन कार्ड लिंक करने के नियमों के अनुसार, अगर कोई नागरिक 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जिसके तहत आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, बैंक से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा आपकी कमाई पर ज्यादा टैक्स यानी TDS कट सकता है. इन सबसे जरूरी बात, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी काफी परेशानी हो सकती है.