ITR filing 2025: सीनियर सिटीजन कैसे करें ITR दाखिल? जान लें पूरा तरीका
ITR फाइलिंग 2025
ITR filing 2025: सिनियर सिटीजन के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) में कई तरीके की छूट और सुविधाएं दी गई हैं. सिनियर सिटीजन को यह समझना जरूरी है कि उनके लिए ITR फॉर्म कौन-सा सही है. वरिष्ठ नागरिकों, यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 80 साल से अधिक उम्र के अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर विभाग ने कई रियायतें और अलग-अलग प्रावधान दिए हैं. लेकिन सही ITR फॉर्म चुनना उनके लिए बेहद जरूरी है, जिससे वे अपनी आय को सही तरीके से बता सकें और टैक्स में छूट का लाभ उठा सकें.
सिनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट
आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों को 3,00,000 रुपये तक की छूट देता है, जबकि अधिक वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों) के लिए 5,00,000 रुपये तक की सीमा पर छूट देता है. गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2,50,000 रुपये तक सीमित है.
कौन-सा ITR फॉर्म सही?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR फॉर्म का चयन उनकी इनकम के स्रोत और टोटल आय पर निर्भर करता है. आयकर विभाग ने विभिन्न प्रकार की आय के लिए अलग-अलग फॉर्म बनाए हैं, वरिष्ठ नागरिकों को अपनी स्थिति के हिसाब से सही फॉर्म चुनना चाहिए. सामान्य तौर पर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 तरीके के फॉर्म उपलब्ध है.
ITR-1: यह फॉर्म उन सिनियर सिटीजन के लिए है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है और आय का स्रोत सैलरी, पेंशन, एक मकान की प्रॉपटी है. पेंशन लेने वाले वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय इन स्रोतों से आती है, उनके लिए ITR-1 सबसे आसान और सही फॉर्म है. यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है.
ITR-2: अगर वरिष्ठ नागरिक की इनकम शेयर या म्यूचुअल फंड से कमाई या एक से अधिक मकान की संपत्ति शामिल है, तो उन्हें ITR-2 फॉर्म भरना चाहिए. यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिनके पास विदेश में संपत्ति या आय है.
ITR-3: यदि कोई सिनियर सिटीजन व्यवसाय या प्रोफेशन से इनकम करता है, तो ITR-3 उनके लिए सही है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के दायरे में नहीं आते.
ITR-4: यह फॉर्म उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत जैसे छोटे व्यवसाय या पेशे से अपनी आय घोषित करते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आय के स्रोतों को ध्यान से देखें और सही फॉर्म चुनें. गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
क्या सीनियर सिटीजन को रिटर्न दाखिल करने में छूट मिलती है?
75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न करने में छूट दी गई है. जिन सिनियर सिटीजन की आय का मुख्य स्रोत पेंशन और ब्याज है. इसमें उन्हें एक स्पेसिफिक बैंक को घोषणा पत्र जमा करना पड़ेगा.