Rule Change: 1 मार्च से बदल जाएंगे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पेमेंट से जुड़े नियम, जानें लोगों पर क्या पड़ेगा असर

1 मार्च से आप अपने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में 10 नॉमिनी जोड़ पाएंगे. पहली तारीख से भारतीय मार्केट रैग्यूलेटर सेबी इन नए नियमों को लागू कर देगी.
New Rule from 1 March

1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियन

New Rule from 1 March: हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव देखने को मिलते हैं. जो आम आदमी पर सीधा असर डालते हैं. इन बदलावों में कॉमर्शियल और डोमैस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत, एटीएफ की कीमत, यूपीआई से इंश्योरेंस पेमेंट और म्यूचुअल फंड ने नियम शामिल हैं. इन बदलावों से आपका काम आसान होगा तो कई आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. आइए जानते मार्च महीने में बदले जाने वाले नियम पर एक नजर…

म्यूचुअल फंड में बढ़ेगी नॉमिनी की संख्या

1 मार्च से आप अपने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में 10 नॉमिनी जोड़ पाएंगे. पहली तारीख से भारतीय मार्केट रैग्यूलेटर सेबी इन नए नियमों को लागू कर देगी. जिनके तहत आप एक अकाउंट में 10 नॉमिनी जोड़ पाएंगे. किसी अकाउंट में ज्यादा नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको हर नॉमिनी की पूरी जानकारी देनी होगी.

यूपीआई से होगी इंश्योरेंस पेंमेंट

इस महीने इंश्योरेंस पॉलिसी का पेंमेंट करना अब ओर भी आसान हो जाएगा. अब यूपीआई के अंदर बीमा-ASB नाम का एक नया फीचर जोड़ा जाएगा. इसके तहत आप अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पेमेंट को पहले से ही ब्लॉक कर पाएंगे. इसके बाद अपने आप ही आपकी की पॉलिसी का भुगतान समय से हो जाएगा. इस नए फीचर से लेट पेमेंट से राहत मिलेगी.

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की तरह इस महीने भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को लिलव सकता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की शरुआत में कीमतों में फेरबदल करती हैं. पिछले महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 7 रुपये कम हुई थी. लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत लंबे समय से एक जैसी ही चल रही हैं. इस महीने ऐसी उम्मीद है कि किमत कम हो सकती है

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