1 December Rule Change: LPG से लेकर आधार अपडेट के नियमों में बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New rules from 1 December 2025: 1 दिसंबर 2025 से LPG और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है. पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10 रुपये घटा दी है.
New rules from 1 December 2025

1 दिसंबर 2025 से हुए कई बड़े बदलाव

December Rule Change: आज यानी 1 दिसंबर 2025 से देश भर में कई अहम नियमों में बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा. एलपीजी सिलिंडर (LPG) से लेकर आधार संबंधित नियम और अन्य वित्तीय मामलों में बदलाव किए गए हैं.

गैस सिलेंडर के दामों में हुआ बदलाव

1 दिसंबर 2025 से LPG और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है. पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10 रुपये घटा दी है. नई कीमतें आज से देश भर में लागू हो चुकी है. हालांकि, सरकार ने घरेलू सिलेंडर के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है. बता दें कि देश के ज्यादातर शहरों में LPG गैस का दाम 850 रुपये लेकर 960 रुपये के बीच है.

आधार अपडेट में बदलाव

आज से नागरिकों के सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है. अब आधार कार्ड को आसानी से अपडेट किया जा सकेगा. इस पर नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन भरा जा सकता है. वहीं डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से किया जा सकेगा. इसके अलावा, यूआईडीएआई (UIDAI) ने नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है.

नए ट्रैफिक नियम लागू

वहीं सरकार द्वारा 1 दिसंबर से कई राज्यों में नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं. नए नियम के तहत अब ऑनलाइन चालान भुगतान पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस लगेगी. इसके अलावा PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र न होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

EPFO की प्रक्रियाओं में बदलाव

1 दिसंबर से EPFO की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है. इसमें UAN-KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन, और मासिक पेंशन अपडेट के नियमों में बदलाव शामिल हैं. अगर कोई भी कर्मचारी नॉमिनेशन पूरा नहीं किया हैं तो PF क्लेम करने में उसे दिक्कत आ सकती है.

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GST नियमों में बदलाव

ई-कॉमर्स और छोटे व्यवसायों के लिए GST अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य में बदलाव किए गए हैं. GSTR-1 और 3B फाइलिंग का नया कैलेंडर लागू किया गया है. वहीं कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई TCS/TDS दरें लागू की गई हैं.

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