PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर! केंद्र सरकार ने ब्याज की नई दर को दी मंजूरी, जानें कितना मिलेगा इंटरेस्ट

PF Interest Rate: पीएफ (Provident Fund) खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है. वित्त मंत्रालय ने 8.25% PF ब्याज दर पर सहमति दे दी है.
EPFO

फाइल इमेज

PF Interest Rate: PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% की ब्याज दर (Provident Fund Interest) को मंजूरी दे दी है. इससे अब देश भर के करीब 7 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसे लेकर सिफारिश की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है.

वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 28 फरवरी को वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के बावजूद PF की ब्याज दर को 8.25% पर अपरिवर्तित रखा था. इसके बाद इस फैसले को वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे हरी झंडी मिल गई है. EPFO के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस ब्याज दर को स्वीकार कर लिया है. साथ ही श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है. अब इस साल भी 8.25% की दर पर ब्याज वेतनभोगियों के खाते पर जमा होगा.

2015-16 में 8.8% हुआ करती थी ब्याज दर

साल 2015-16 में EPF की ब्याज दर 8.8% थी, जो अब कम हो गई है. EPFO की बचत 7 करोड़ वेतनभोगी भारतीयों को सेवानिवृत्ति आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जो उनके जीवन भर की बचत का प्रमुख स्रोत है.

ये भी पढ़ें- मिस इंग्लैंड ने छोड़ा Miss World 2025 कॉम्पिटिशन, आयोजकों पर लगाया उत्पीड़न का गंभीर आरोप

बता दें कि EPFO को अपने कोष का 50% शेयर बाजार, इक्विटी और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश करना अनिवार्य है. पिछले साल नवंबर में श्रम मंत्री मंडाविया की अध्यक्षता में हुई 236वीं बैठक में बोर्ड ने ETF से प्राप्त आय का 50% इक्विटी में पुनर्निवेश करने की मंजूरी दी थी. EPFO कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है. कानून के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को मूल वेतन का 12% EPFO कोष में योगदान देना होता है.

कैसे तय होती है EPF की ब्याज दर?

हर साल EPF की ब्याज दर EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) तय करता है. इस बोर्ड में मालिक, कर्मचारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और श्रम मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं. ब्याज दर को लेकर आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय लेता है. जब वित्त मंत्रालय की ओर से EPF की ब्याज दर को मंजूरी मिल जाती है तो इसे नोटिफाई किया जाता है और फिर लोगों के खाते में ब्याज का पैसा जमा किया जाता है.

ये भी पढ़ें- Tej Pratap Yadav के जीवन में तीसरी लड़की? सोशल मीडिया पर वायरल चैट ने मचाई सनसनी

ज़रूर पढ़ें