SIR Form Online: घर बैठे ऑनलाइन SIR फॉर्म कैसे भरें? इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, जानिए पूरा प्रोसेस
मतदाता सूची (फाइल फोटो)
How To Fill SIR Form: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जो बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) के घर-घर सर्वेक्षण के दौरान छूट गए थे. वहीं छूटे हुए योग्य मतदाता अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए आवेदन फॉर्म के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.
मतदाता कैसे देखें अपना नाम ?
अगर आप अपना और अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जानकारी देखना चाहते हैं तो, उसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ का उपयोग कर सकते हैं. वहीं किसी भी तरह की तकनीकी या जानकारी संबंधी सहायता के लिए, ECI नेट ऐप पर ‘Book-a-Call with BLO’ की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आप अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके अलावा आप विशेष सहायता के लिए एसटीडी कोड 1950 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं.
SIR आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस
बता दें कि फॉर्म लिंक SIR अवधि की शुरुआत से लेकर अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा, इसके पहले ये तारीख 4 दिसंबर थी.
- SIR आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप निर्वाचन आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल या राज्य के CEO पोर्टल पर जाएं.
- यदि आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है, तो पोर्टल पर आप अपना EPIC नंबर डालें.
- जैसे ही आप EPIC नंबर डालेंगे, वैसे ही तुरंत आपकी सम्पूर्ण जानकारी आ जाएगी.
- यदि आप नए मतदाता हैं या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा.
- ऑप्शन खुलने के बाद आप अपना नाम, आयु, लिंग, और पता जैसी जानकारियां भरें. यदि जानकारी पहले से दी गई है तो उसे चेक करें.
- जानकारी गलत होने पर आप सुधार कर सकते हैं.
- फॉर्म में हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटो (सफेद पृष्ठभूमि सहित) अपलोड करें.
- ध्यान रखें कि फोटो में चेहरा साफ दिखना चाहिए और आंखें खुली हो.
- ध्यानपूर्वक सभी जानकारी भरने के बाद निर्धारित स्थान पर ई-सिग्नेचर (E-Sign) करें.
- इसके बाद सभी जानकारी अच्छे से चेक करें और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें.
- फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
इन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत
- आयु प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट आदि.
- अगर आपका पता बदल गया है, तो बदले हुए पता का प्रमाण चाहिए.
फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए BLO या निर्वाचन अधिकारी आपसे संपर्क कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि आपने नया पंजीकरण किया है या मतदाता क्षेत्र बदला है.
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कौन तय करता है फॉर्म की समयसीमा
- बता दें कि फॉर्म अंग्रेज़ी या राज्य की आधिकारिक भाषा, दोनों में भरा जा सकता है.
- यह संशोधन प्रक्रिया आने वाले चुनावों से पहले सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जा रही है.
- फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन और डोर-टू-डोर दोनों माध्यम मान्य हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपको फिजिकल फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं होगी.