Tej Pratap Yadav New Party: तेज प्रताप ने बनाया नया राजनीतिक दल, पार्टी बनाने पर कितना होता है खर्च, क्या होती हैं शर्तें?

New Political Party Cost: रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा पार्टी गठन पर दस्तावेजों की नोटरी, शपथ पत्र तैयार करने, अखबारों में नोटिस छपवाने और कानूनी सलाह पर भी खर्च आता है. यह खर्च पार्टी की तैयारी और पैमाने के आधार पर कुछ हजार से लेकर कई लाख रुपये तक पहुंच सकता है.
Tej Pratap Yadav New Party Cost

तेज प्रताप यादव

New Political Party Cost: RJD के पूर्व नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव से पहले राजनीति में भूचाल मचा दिया है. उन्होंने अपनी अलग पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ बना ली है. उन्होंने इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड तय किया है. तेज प्रताप ने इसकी झलक अपने X अकाउंट पर शेयर की है. इसके बाद से सबके मन में एक सवाल आ रहा है कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कितना खर्च आता है. वहीं पार्टी शुरू करने के लिए कम से कम कितने कार्यकर्ता होने जरूरी है.

बता दें कि, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां कोई भी व्यक्ति या समूह एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी आवश्यक होती है. साथ पार्टी बनाने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, नई पार्टी का गठन करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को एक औपचारिक आवेदन भेजना होता है. इसे पार्टी गठन से 30 दिनों के अंदर दाखिल करना जरूरी है.

पार्टी गठन में कितना खर्च आता है?

पार्टी निर्माता को आवेदन के साथ एक 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होता है. इस ड्राफ्ट को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में स्वीकार किया जाता है. बता दें कि, ये राशि 2014 से पहले 5,000 रुपये थी जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया. इसके साथ चुनाव आयोग को पार्टी का संविधान, मुख्यालय का पता, पदाधिकारियों की सूची जैसे अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों का विवरण भी देना होता है.

रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा पार्टी गठन पर दस्तावेजों की नोटरी, शपथ पत्र तैयार करने, अखबारों में नोटिस छपवाने और कानूनी सलाह पर भी खर्च आता है. यह खर्च पार्टी की तैयारी और पैमाने के आधार पर कुछ हजार से लेकर कई लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

पार्टी में कितने कार्यकर्ता होने चाहिए?

नई पार्टी बनाने के लिए किसी भी संगठन के पास कम से कम 100 प्राथमिक सदस्य होना जरूरी है. आवेदन के साथ इन सदस्यों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाती है, जिसमें सदस्यों के नाम, पता और शपथ पत्र भी अटैच करना जरूरी होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. जैसे किसी विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6 प्रतिशत हासिल करना या एक निश्चित संख्या में सीटें जीतना मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए जरूरी होता है.

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अखबारों में देनी होती है जानकारी

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवेदक पार्टी को अपने आवेदन की सूचना कम से कम दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय अखबारों में छापना जरूरी होता है. ऐसा करके जनता या किसी अन्य राजनीतिक दल को आपत्ति जताने का अवसर दिया जाता है. अगर किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं होती या आयोग उन आपत्तियों को निराधार मान लेता है, तो नई पार्टी को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है.

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