SIR 2.0: क्या है चुनाव आयोग का Form 7? जानिए मतदाता सूची के अपडेट में कैसे आता है काम
चुनाव अयोग फॉर्म 7
Election Commission Form 7: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोरों-शोरों से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग के BLO घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं. वहीं दस्तावेजों में दर्ज नामों की भी जांच कर उसे अपडेट किया जा रहा है. इस दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या कोई व्यक्ति कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो ऐसे में उनका नाम उस विधानसभा सूची से हटाया जा रहा है. अगर आप भी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो आपको इसकी जानकारी SIR के दौरान अपडेट करानी होगी. इसके लिए आपको चुनाव आयोग का Form 7 का इस्तेमाल करना होगा.
क्या है Form 7?
फॉर्म 7 चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में बदलाव करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष फॉर्म होता है. चुनाव आयोग का Form 7 उस समय भरा जाता है जब किसी पूर्व मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना हो. ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब किसी पूर्व मतदाता की मृत्यु हो गई हो या कोई व्यक्ति अपनी विधानसभा छोड़ कहीं और शिफ्ट हो गया है. अगर आपके परिवार में भी किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो आपको इसकी जानकारी SIR के समय देनी होगी. इसके लिए Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है.

Form 7 में भरनी होगी ये जानकारी.
- मतदाता सूची से जिस व्यक्ति का नाम हटाया जाना हो, उसका पूरा नाम और विवरण
- नाम हटाने का कारण, इसमें मतदाता की मृत्यु, स्थान परिवर्तन, डुप्लिकेट नाम शामिल हो सकता है.
- आवेदक का नाम, पता और वोटर ID डिटेल, यदि मृत व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा रहा है.
- आवेदन से जुड़े प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, और मृत्यु प्रमाण पत्र.
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ऐसे भरें Form 7
चुनाव आयोग का Form 7 ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से भरा जा सकता है. ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आप इसके प्रिंट आउट में जानकारी दाखिल कर इसे मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं. इसके अलावा जब चुनाव आयोग के BLO आपके घर पर मतदाता सूची की जांच करने आए तब भी आप उन्हें फॉर्म भरकर दे सकते हैं. इसके अलावा आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं.