UPI से गलत अकाउंट में चले गए पैसे? इन आसान तरीकों से पाएं उन्हें वापस

सही तरीके से की गई शिकायत के माध्यम से 24-48 घंटे के भीतर आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.
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UPI: आज-कल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है. हर छोटा-बड़ा लेन-देन अब डिजिटल माध्यमों के जरिए किया जाता है. यूपीआई के माध्यम से केवल कुछ सेकंड्स में पैसों का लेन-देन किया जा सकता है. कभी-कभी यूपीआई से ट्रांजैक्शन के दौरान गलती से पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में लोगों को घबराने की बजाय सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए. सही तरीके से की गई शिकायत के माध्यम से 24-48 घंटे के भीतर आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.

गलती से पैसे गलत खाते में चले जाएं तो क्या करें?

पैसे भेजे जाने वाले खाताधारक से संपर्क करें

अगर आपने गलती से पैसे गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें. आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स और स्क्रीनशॉट दिखाकर उनसे पैसे वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं. हालांकि इस तरीके से पैसे वापस मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन कई बार ईमानदार लोग पैसे वापस कर देते हैं.

कस्टमर केयर से मदद लें

अगर पहले तरीके से बात नहीं बनती है, तो तुरंत उस पेमेंट एप्लिकेशन के कस्टमर केयर से संपर्क करें जिसका आप इस्तेमाल कर रहे थे. वहां अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं . इसके अलावा, अपने बैंक के कस्टमर केयर से भी संपर्क करें और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दें. बैंक और यूपीआई दोनों स्तरों पर शिकायत दर्ज करने से आपके पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

NPCI में शिकायत दर्ज करें

NPCI ने इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इसके लिए आप 1800-120-1740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साथ ही, NPCI की आधिकारिक वेबसाइट www.npci.org.in पर भी जाकर अपनी समस्या को रजिस्टर कर सकते हैं.

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    जल्दी शिकायत करना है जरूरी

    ध्यान रखें कि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब आप तुरंत कार्रवाई करें. यूपीआई और बैंक कस्टमर केयर या NPCI में जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतने ही अधिक चांस होंगे कि आपका पैसा वापस मिल जाए.

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