IT Notice: अपने बैंक अकाउंट में रखें इतने पैसे, नहीं तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस
IT Notice: आपने कभी ये सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे होने का क्या परिणाम हो सकता है? क्या ज्यादा रुपये होने के कारण आयकर अधिकारी जांच करने तो नहीं आ जाएंगे? क्या आपको ये पता है कि IT की जांच से बचने के लिए आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बैंक के बचत खाते में कितना कैश जमा और निकाल सकते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं. आज हम आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स से बचने के लिए आपको अपने बैंक खाते में कितने रुपए रखने चाहिए.
Income Tax नियमों को लेकर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में सेविंग अकाउंट में कुल कैश जमा या निकासी 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश प्राप्त करना, चाहे वह एक लेन-देन हो या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित लेन-देन हों, नियमों के खिलाफ है.
यदि आप अपने सभी सेविंग अकाउंट्स में मिलाकर 10 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करते हैं, तो इसकी जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को देगा. यह सूचना अलग-अलग अकाउंट्स में फैले लेन-देन के बावजूद दी जाएगी.
10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने के नियम
यदि वित्तीय वर्ष में आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है, तो इसे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है. बैंक या वित्तीय संस्थान को इसे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करना पड़ता है, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1962 की धारा 114B के तहत अनिवार्य है. एक ही दिन में ₹50,000 से अधिक कैश जमा करने पर आपको अपना PAN नंबर देना होगा. यदि आपके पास PAN नहीं है, तो फॉर्म 60/61 जमा करना होगा.’
IT नोटिस आने पर क्या करें?
अगर आपको हाई-वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स नोटिस भेजता है, तो आपको अपने धन का स्रोत साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे. बैंक स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड और विरासत दस्तावेज कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है. यदि आप नकदी के स्रोत की घोषणा करने के बारे में अनिश्चित हैं या चिंतित हैं, तो एक अनुभवी टैक्स सलाहकार से सलाह ले सकते हैं.
कितने कैश लेने पर प्रतिबंध
इनकम टैक्स की धारा 269ST के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए (नकद प्राप्ति सीमा) से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है. एक ही दिन में किसी व्यक्ति से कुल मिलाकर, एक ही लेन-देन में, या किसी एकल घटना या अवसर से संबंधित किसी व्यक्ति से लेनदेन के संबंध में.