सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, नहीं जाएगी सदस्यता
Afzal Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. सजा रद्द होने से अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट के आज के फैसले से उनकी संसद की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी . हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी.
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2004 में पहली बार बने सांसद
लोकसभा चुनाव 2024 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. 2004 में पहली बार सांसद बने थे अफजाल अफजालअंसारी सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने, लेकिन 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और दिसंबर 2005 को अफजाल अंसारी को साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा. इसके बाद 2009 में अफजाल अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए.
गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा
इसके बाद वह 2014 में बलिया सीट से कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा वहां फिर चुनाव हार गए. 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े और दूसरी बार सांसद चुने गए, लेकिन दूसरी बार सांसद बनने के 4 साल बाद अप्रैल 2023 में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई और अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा.