“तुझे बम से उड़ाएंगे और ईदगाह दफनाएंगे…”, पाकिस्तानी नंबर से कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मिली धमकी
![आशुतोष पांडेय](https://vistaarnews.com/wp-content/uploads/2024/02/download-4-3.jpg)
आशुतोष पांडेय
Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में एक पक्षकार को जान से मारने की धमकी दी गई है. जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पेशी के बाद लौट रहे हिंदू पक्षकार को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है. बताया गया है कि इलाहाबाद से मथुरा लौट रहे आशुतोष पांडेय को पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा कॉल आया. कॉलर ने मुकदमा वापस नहीं लेने पर बम से उड़ाने की धमकी दी और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.
अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज
मामले में आशुतोष पांडेय ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है. पुलिस ने फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. धमकी मिलने के बाद आशुतोष पांडेय ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस में सुनवाई के बाद वापस मथुरा लौट रहा था. रास्ते में फतेहपुर के पास पाकिस्तान के एक नंबर से कॉल आई. फोन उठाने के बाद दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी दी. कॉलर ने कहा कि मुकदमा वापस ले लो वरना बम से उड़ा देंगे. तुम्हारी सारी फेसबुक, ट्विटर आईडी हैक कर लेंगे. धमकी दी की अगर केस वापस नहीं लिया तो तेरा घंटा बजा दूंगा. इंशा अल्लाह, तुझे बम से उड़ाएंगे. तू जो ईदगाह-ईदगाह कर रहा है उसी ईदगाह में तुम्हारी अस्थियों को दफनाएंगे.
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CM योगी ने लिया मामले पर संज्ञान
उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं थाने पहुंचा. वहां पुलिस को लिखित तहरीर दी. सीएम योगी ने स्वयं संज्ञान लेकर मथुरा में मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले की जांच IB और देश की तमाम बड़ी एजेंसी कर रही है. उन्होंने कहा कि हम धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं. उन लोगों को भारत लाया जाए और जेल भेजा जाए.
एएसपी फतेहपुर विजय शंकर मिश्र ने कहा कि वॉट्सएप नंबर की सर्विलांस सेल से जांच कराई जा रही है. आशुतोष पांडेय की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है. मामले में कार्रवाई की जा रही है. बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई चल रही है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपना तथ्य रखा. अब 29 फरवरी को हिंदू पक्ष की सुनवाई होगी.