‘लव जिहाद’ पर होगी ताउम्र जेल, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल, इन जुर्मों में भी दोगुनी सजा
Love Jihad: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून में अहम बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. योगी सरकार ने विधानसभा में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024’ पेश किया है. इसके तहत अब ‘लव जिहाद’ पर ताउम्र जेल होगी. सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी है.
30 जुलाई को विधानसभा में बिल पर चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, इल बिल को यूपी विधानसभा में मंगलवार (30 जुलाई) को पास किया जा सकता है. गौरतलब है कि ‘लव जिहाद’ के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. बताया जा रहा है कि इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने को लेकर तैयारी की गई है.
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स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए मजिस्ट्रेट को करना होगा सूचित
विधेयक में इस कानून के तहत अवैध धर्म परिवर्तन के लिए धन मुहैया कराने को भी अपराध बनाने का प्रस्ताव है. उत्तर प्रदेश के ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2020’ में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस अधिनियम के तहत केवल विवाह के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा. छल या झूठ के जरिए किया गया धर्म परिवर्तन भी दंडनीय अपराध माना जाता है.
स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचित करना होगा. अगर इस तरह की हरकतें नाबालिगों, महिलाओं या एससी-एसटी समुदाय के सदस्यों से जुड़ी हैं, तो सजा 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने तक बढ़ जाती है. इसका पालन न करने पर 6 महीने से 3 साल की जेल और न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना होगा.
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2020 में भी योगी सरकार ने बनाया था कानून
योगी सरकार ने साल 2020 में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था. अब इस कानून को विस्तार देने के लिए बिल पेश किया गया है. अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था. उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन एक गर्म विषय रहा है.