MP में झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन के मूड में Mohan Yadav सरकार, दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
क्या आप जानते हैं कि झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304 के तहत अधिकतम दो साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.