तिरुपति लड्डू की SIT जांच पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक करना होगा इंतजार

इस मामले में 25 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी और 26 सितंबर को SIT का गठन कर जांच शुरू की गई. लेकिन जांच के बीच आंध्र प्रदेश सरकार को तब आलोचना का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के उपयोग के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है.
Tirupati Laddu Row

Tirupati Laddu Row: आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू में घी की मिलावट के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की जांच को 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक के लिए रोक दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना ठोस सबूत के जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का दावा सार्वजनिक करने पर कड़ी फटकार के लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई

आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव ने बताया कि यह कदम सतर्कता उपाय के रूप में उठाया गया है ताकि जांच की निष्पक्षता और प्रामाणिकता बनी रहे. उन्होंने कहा, “हमने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जांच रोक दी है. हमारी टीम ने विभिन्न निरीक्षण किए हैं, कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं और प्रारंभिक जांच पूरी की है.”

इससे पहले इसी हफ्ते, SIT ने तिरुमला स्थित उस आटा मिल की जांच की, जहां घी को लड्डू बनाने से पहले संग्रहित किया जाता है. हर साल लाखों भक्तों को इस लड्डू को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो तिरुमला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र होता है.

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FIR दर्ज, जांच में देरी

इस मामले में 25 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी और 26 सितंबर को SIT का गठन कर जांच शुरू की गई. लेकिन जांच के बीच आंध्र प्रदेश सरकार को तब आलोचना का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के उपयोग के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने जांच को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया. अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद जांच की दिशा तय की जाएगी. यह मामला तिरुमला मंदिर के श्रद्धालुओं के बीच चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि तिरुपति के लड्डू भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं. जांच के नतीजे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा निर्धारित करेगा.

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