Chhattisgarh में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, डिप्टी CM अरुण साव ने दिया बड़ा बयान
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में होने वाली आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में अलग-अलग पदों पर आरक्षकों की भर्ती होनी थी. जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरक्षक भर्ती पर रोक लगाई. वहीं इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है.
आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में होने वाले कॉन्स्टेबल जीडी के लिए आवेदन दिया था. राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और एक्स सर्विसमेन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा. पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है. जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे. अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया. इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी.
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इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है.
सरकार लगातार नई भर्ती निकाल रही – अरुण साव
डिप्टी सीएम अरुण साव ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा कि लगातार सरकार नई भर्ती निकाल रही है. नौजवानों को मौका दे रही है. भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी हाईकोर्ट के अनुसार सब करेंगे.