NPS New Rules: 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्‍टम में होंगे कई बदलाव, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) आने वाले 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कई अहम बदलाव करने जा रहा है. NPS के नए नियमों के तहत अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई 100 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं.
NPS New Rules

संकेतिक तस्‍वीर

NPS Rules Change: अक्टूबर महीने से ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) तक के नियमों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. इन नए नियमों में से आम लोगों के रोजमर्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा. इसमें विड्रॉल से लेकर इक्विटी में निवेश की लिमिट तक कई नियम शामिल हैं.

1 अक्‍टूबर से होंंगे ये बदलाव

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) आने वाले 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कई अहम बदलाव करने जा रहा है. NPS के नए नियमों के तहत अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई 100 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. जिसके लिए उन्हें अब विकल्प चुनना होगा. इस बदलाव का मुख्‍य उद्देश्‍य एम्पलाई को ज्यादा रिटर्न का दिलावाना और निवेश में बढ़ोतरी करना है. हालांकि, ये निवेश एम्प्लॉई के रिस्ट पर होगा, क्योंकि इसमें शेयर मार्केट से जुड़े जोखिम शामिल हैं.

इसी के साथ PFRDA मल्‍टीपल स्‍कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू करने वाला है, जिसके तहत निवेश एक ही PRAN नंबर से अलग-अलग स्‍कीम्‍स को मैनेज कर सकेंगे.

विड्रॉल और एग्जिट होगा आसान

इस बदलाव में निवेश के विड्रॉल और एग्जिट को लेकर भी नए नियम लाए गए हैं. अभी तक निवेशक के पास अपने निवेश किए हुए पैसों को केवल रिटायरमेंट के बाद ही एग्जिट का ऑप्शन होता था, लेकिन अब निवेशक 15 साल बाद भी एग्जिट हो सकतें हैं. साथ ही अब PF की ही तरह इसमें भी पार्शियल विड्राॅल प्रोसेस को आसान किया जाएगा.

बदलाव से होंगे ये फायदे

NPS में 100 प्रतिशत तक निवेश के अवसर से निवेशक को ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी. तो वहीं  इक्विटी निवेश का मौका और आसान विड्रॉल नियम, एनपीएस को निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाएगा. इससे इमरजेंसी के दौरान पैसे की पूर्ति करने और निवेशकों को फंड निकालने में सहायता होगी.

ये भी पढ़ें: October Bank Holidays: अक्टूबर में 20 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी, जल्द निपटा लें अपने काम, जानिए डेट्स

इन नियमों में नहीं होगा बदलाव

विड्रॉल को लेकर टैक्स के नियम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है. विड्रॉल की 80 प्रतिशत रकम में से 60 प्रतिशत पर टैक्स की छूट मिलेगी, जबकि बाकी 20 फीसदी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा. बता दें कि, सरकार ने बीते साल सेंट्रल कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) लॉन्च किया था. हालांकि इसका रिस्‍पॉन्‍स अच्‍छा नहीं मिलने के बाद अब उन्हें नेशनल पेंशन सिस्‍टम में वापस आने का विकल्प दिया गया है.

ज़रूर पढ़ें