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Train Chain Pulling Rules: मस्ती में ना खींचें ट्रेन की चेन, हो सकती है एक साल की जेल
Train Chain Pulling Rules: भारतीय रेलवे दुनिया के बड़े नेटवर्क में से एक है और लाखों लोग रोज सफर करते हैं. यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम लागू किए जाते हैं.
Written By किशन डंडौतिया
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Last Updated: Nov 25, 2025 04:21 PM IST
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ट्रेन के हर कोच में इमरजेंसी चेन लगाई जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेन रोकी जा सके. लेकिन कई बार लोग बिना कारण चेन खींच देते हैं जिससे कई ट्रेनें प्रभावित होती हैं.
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रेलवे ने गलत चेन पुलिंग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है.
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इमरजेंसी में ही चेन खीचने की अनुमति है. जैसे कोई यात्री छूट जाए या मेडिकल इमरजेंसी हो.
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आग लगने, सुरक्षा खतरे या यात्री गिरने पर भी चेन खींचना सही माना जाता है. ऐसे मामलों में ट्रेन तुरंत रोकी जा सकती है.
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बिना वजह या मजाक में चेन खींचना अपराध है. देरी से चढ़ने-उतरने पर चेन खींचना भी गलत है.
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रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत गलत चेन पुलिंग पर सजा का प्रावधान है. इसमें 1 साल की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
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चेन खींचते ही कोच का वॉल्व हवा छोड़ता है और ट्रेन रुकने लगती है. यह संकेत तुरंत रेलवे कंट्रोल तक पहुंच जाता है.
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बेवजह चेन पुलिंग से ट्रेन देर होती है और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है. कई बार ऐसी लापरवाही गंभीर घटना का कारण भी बन सकती है.