PAN Aadhaar link: 31 दिसंबर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का आखिरी मौका, इन 4 जरूरी कामों को इस महीने निपटा लें
31 दिसंबर तक पूरा कर लें 4 जरूरी काम
December Tax Deadline: साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है. सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप इस महीने की अंतिम तारीख तक एडवांस टैक्स भरने और आधार-पैन लिंक करने जैसे कई जरूरी दस्तावेजों का काम पूरा करा लें. यदि आप इन अधूरे कामों को नहीं कराते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है और आपका काम रुक सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन से 4 जरूरी काम हैं, जिन्हें इस महीने के अंतिम तारीख तक कराना जरूरी है.
टैक्स ऑडिट वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना
आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट मामलों (जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता है) वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 निर्धारित की है. तय समय सीमा के भीतर तक जमा किए गए रिटर्न को विधिवत (Due) और समय पर दाखिल माना जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि करदाताओं को लेट फीस या पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा.
एडवांस टैक्स भरने का आखिरी मौका
वहीं एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. इस टैक्स को हर वह व्यक्ति चुकाता है, जिसकी अनुमानित कुल कर देनदारी टीडीएस काटने के बाद 10,000 रुपए से अधिक है.
बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
अगर आप अभी तक साल 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं. यह आपके लिए अंतिम मौका होगा. बता दें कि यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी. वहीं अगर आप 5 लाख या उससे अधिक की बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए लेट फीस देनी होगी.
आधार-पैन लिंक करना जरूरी
आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं. अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया था, तो इसे पैन के साथ लिंक करना 31 दिसंबर तक अनिवार्य है. यदि आप आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइलिंग में परेशानी हो सकती है.
इस प्रक्रिया से लिंक करें आधार-पैन
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यह प्रक्रिया बहुत सरल है, जिसमें आपको पोर्टल पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है और ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन (verification) करना पड़ता है. हालांकि, आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस लिंकिंग को पूरा करने के लिए आपको जुर्माना राशि भी जमा करनी होगी.