MP News: अब शराब की एक दुकान भी खोल सकेंगे ठेकेदार, एमपी की आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव
सांकेतिक तस्वीर
MP News: मध्य प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है. अब ठेकेदार शराब की एक दुकान भी खोल पाएंगे. सरकार ने ये फैसला प्रदेश के कई जिलों में राजस्व का टारगेट पूरा नहीं हो पाने के कारण लिया है. राजधानी भोपाल के आसपास के कई जिलों रेवेन्यू टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया है.
आठवें राउंड में एकल दुकान के लिए ऑफर
मध्य प्रदेश में आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है. इसके तहत 7 चरणों के ई-टेंडर और ई-टेंडर-कम-ऑक्शन किया गया. इसके बाद बची शराब दुकानों के लिए एकल दुकान यानी एक दुकान का ऑफर दिया गया. इसके लिए कार्यक्रम और व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है.
आठवें राउंड के लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. समाचार समूह अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने बताया कि ई-टेंडर के 8वें चरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने और सबमिट करने के लिए 25 मार्च 2026 की शाम 4 बजे से लेकर 27 मार्च दोपहर 12 बजे तक मौका है. सात राउंड में 635 करोड़ रुपये में शराब की दुकानों को नीलाम किया गया है.
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पिछले महीने आबकारी नीति मिली मंजूरी
- मोहन कैबिनेट ने पिछले महीने मध्य प्रदेश की आबकारी नीति को मंजूरी दी थी.
- शराब के दामों में औसतन 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई.
- साल 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 18 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है.
- इसके साथ ही हर साल शराब के दुकानों की नवीनीकरण की परंपरा को खत्म कर दिया है.
- नई व्यवस्था के तहत दुकानों का आवंटन पूरी तरह ई-टेंडर से किया जाएगा.