खान सर को पटना जिला कोर्ट से बड़ी राहत! फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर लगी रोक
खान सर
Patna Firing Case: बिहार की राजधानी पटना के कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर यानी फैजल को जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार (9 जून) को अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं, इसी मामले में सिक्योरिटी गार्डों की जमानत याचिका पर फैसला आज आने वाला है. अदालत ने सोमवार (8 जून) को सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.
पटना जिला जज ने शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर 2 जून को अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026
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वकील ने किया जमानत का विरोध
जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान ज्ञानबिंदु कोचिंग के वकील ने खान सर की जमानत का विरोध किया. वकील की ओर से अदालत में कहा गया कि फायरिंग इरादतन की गई थी. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक खान सर के बारे में पिछले 5 दिनों से पता नहीं चल पाया है. पुलिस अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है. उनके बारे में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही है. इस बारे में पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
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क्या है पूरा मामला?
ये पूरा मामला पटना स्थित ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग पर हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग से जुड़ा हुआ है. इस कोचिंग सेंटर के सर्वेसर्वा खान सर यानी फैजल खान हैं. इस घटना का आरोप ज्ञानबिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोशन आनंद पर लगा. घटना 2 जून की है. इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. ज्ञानबिंदु कोचिंग की ओर से वीडियो जारी किया गया. इसमें खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करते नजर आए. इसके बाद फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.