ट्विशा केस में कोर्ट ने आरोपियों की आपत्तियां खारिज की, समर्थ सिंह को देना होगा पासवर्ड; मीडिया कवरेज पर रोक की मांग भी ठुकराई
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MP News: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा प्रकरण में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की महत्वपूर्ण अर्जियों को मंजूरी देते हुए आरोपी पक्ष की कई प्रमुख आपत्तियों को खारिज कर दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को होगी, जब सीबीआई अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पीड़ित पक्ष की ओर से दायर आवेदन पर भारत सरकार तथा एम्स भोपाल अपना जवाब दाखिल करेंगे.
CBI की अर्जी मंजूर, समर्थ सिंह को देने होंगे पासवर्ड
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह का पासवर्ड उपलब्ध कराने संबंधी सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली. इसके साथ ही मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऑडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के खिलाफ आरोपी द्वारा उठाई गई आपत्ति को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया. वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से दायर उस आवेदन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीएफएसएल (CFSL) रिपोर्ट और ट्विशा शर्मा के वित्तीय मामलों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी.
अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह की उस आपत्ति को भी खारिज कर दिया, जिसमें मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था.
‘लूट के मामले का CBI जांच से कोई संबंध नहीं’
इसके अलावा आरोपी गिरिबाला सिंह द्वारा सीबीआई को कथित लूट के मामले में निर्देश जारी करने की मांग भी अदालत ने स्वीकार नहीं की. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लूट का मामला कटारा हिल्स थाना में अलग अपराध के रूप में दर्ज है और उसका वर्तमान सीबीआई जांच से कोई संबंध नहीं है.
अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है. इस दौरान सीबीआई अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी. साथ ही पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता अंकुर पांडेय द्वारा दायर आवेदन पर भारत सरकार और एम्स भोपाल की ओर से जवाब भी अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा.
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