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आधार में जन्मतिथि गलत है? दूसरी बार अपडेट कराने से पहले जान लें UIDAI का यह कड़ा नियम
Aadhaar DOB Second Update Rules: आज के समय में आधार कार्ड हमारे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है, जिसके बिना हमारे कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं. अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि (DoB) गलत दर्ज हो गई है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो यह बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के नियम अलग हैं, लेकिन जन्मतिथि को दोबारा अपडेट कराने के नियम काफी सख्त हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, जन्मतिथि में बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सुधारते समय नियमों का खास ध्यान रखना पड़ता है.
Written By शिवेंद्र कुशवाहा
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Last Updated: Sep 03, 2026 02:52 PM IST
आधार कार्ड
UIDAI के अनुसार, आप आधार में अपनी जन्मतिथि (DoB) एक से ज्यादा बार भी बदलवा सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई तय अधिकतम सीमा नहीं है. लेकिन पहली बार के बाद दोबारा जन्मतिथि बदलने पर ज्यादा कड़ी जांच होगी और आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है.अगर आपने पहली बार किसी दूसरे कागज से आधार बनवाया था, तो दोबारा जन्मतिथि बदलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) देना पड़ सकता है. यदि पहले दिए गए जन्म प्रमाण पत्र में ही गलती थी, तो आपको नगर निगम या संबंधित विभाग से सुधार किया हुआ नया जन्म प्रमाण पत्र लाकर देना होगा. कुछ मामलों में आपको कोर्ट का शपथ पत्र (Affidavit) या दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी देने पड़ सकते हैं. वहीं अगर आपका DOB जन्म प्रमाण पत्र में ही गलत है तो सबसे पहले इसे सही कराना होगा. यदि आधार बनवाते समय आपके कागजात सही थे लेकिन ऑपरेटर की गलती से जन्मतिथि गलत दर्ज हुई, तो UIDAI इस मामले को अलग तरीके से देखता है. ऐसे मामलों में आपके पुराने जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच की जाती है ताकि यह साफ हो सके कि गलती आपकी तरफ से नहीं थी.