‘देश छोड़कर फरार हो सकती हैं…’, CBI ने जताई आपत्ति, ट्विशा केस में गिरिबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
गिरिबाला सिंह
CBI Objects To Bail Plea: ट्विशा शर्मा मर्डर मामले में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. CBI ने इस पर आपत्ति जताई है. जांच एजेंसी का कहना है कि गिरिबाला प्रभावशाली पदों पर रह चुकी हैं. वह गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं.
‘देश छोड़कर भाग सकती हैं’
सीबीआई ने हाई कोर्ट में आपत्ति जताते हुए कहा कि गिरिबाला सिंह को जमानत मिलती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं. इसके साथी ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है. घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है. गिरिबाला ने पद के दुरुपयोग से जांच प्रभावित हो सकती है. जमानत मिलने पर देश छोड़कर फरार हो सकती हैं.
इसके साथ ही कोर्ट में CBI ने बताया कि शादी के बाद ट्विशा के चरित्र पर लांछन लगाए थे. वॉट्सएप चैट्स भी इसी ओर इशारा करती हैं. आरोपी ट्विशा के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किया करते थे, ताकि ये दिखाया जा सके कि वे उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं.
आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
दरअसल, एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा का शव भोपाल के कटारा हिल्स स्थित सास गिरिबाला सिंह के घर पर मिला था. ये पूरा मामला 12 मई 2026 का है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए CBI को सौंप दिया था.
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गिरिबाला सिंह ने भोपाल जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने स्वीकृति दी थी. राज्य सरकार और CBI ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. इस मामले में आज फिर से सुनवाई होगी.