पति को काटकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्‍कान और उसके प्रेमी को फांसी की सजा, मेरठ कोर्ट का फैसला

Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के चर्च‍ित नीला ड्रम हत्‍याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना द‍िया है. कोर्ट ने मुस्‍कान और उसके प्रेमी साह‍िल को फांसी की सजा सुनाई है..
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साह‍िल और मुस्‍कान

Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के चर्च‍ित नीला ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है. मुस्‍कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी. सजा सुनाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया था.

 मुस्‍कान ने अपने पति सौरभ की हत्या 3 मार्च, 2025 को हुई की थी. उस समय शव 5 टुकड़ों में में नीले ड्रम में मिला था. पूरे मामले में सौरभ की पत्नी यानी कि मुस्‍कान और उसके प्रेमी को हिमाचल से गिरफ्तार किया गया था,  30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था.

सजा सुनते ही रोने लगी मुस्‍कान

वकील ने बताया कि मुस्कान और सौरभ दोनों को ही फांसी की सजा सुनाई गई है. इसके साथ-साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जैसे ही जज ने सजा सुनाई मुस्‍कान फूट-फूटकर रोने लगी. इससे पहले मुस्कान से जब जज ने बात की थी. तो उस समय उसने कहा था कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना.

हालांकि मुस्कान के वकील ने दो बेटियां होने की दलील देते हुए फांसी की सजा न देने की अपील की थी. जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया.

फैसले के बाद सौरभ की मां ने क्‍या कहा?

सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाह‍िर की है. उन्‍होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई है. हमें वह न्याय मिला जिसकी हमें तलाश थी.

आगे कहा कि हम अपने वकीलों, सहयोगियों और स्टाफ़ के बहुत आभारी हैं. हम हमेशा उनका धन्यवाद करेंगे और उनके ऋणी रहेंगे. जो बेटी जेल में है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. रही बात बड़ी बेटी की तो अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने साथ रखेंगे.

सौरभ के कत्ल और मुस्कान को सजा सुनाए जाने की पूरी टाइमलाइन

24 फरवरी: मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया था. उसके बाद वह अपनी पत्नी मुस्कान व बेटी पीहू के साथ इंद्रानागर स्थित मकान में रहने लगा था.

25 -28 फरवरी: 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया और 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया.

3 मार्च: मुस्कान ने सौरभ को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दीं गईं. बेहोश होने पर मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर बुलाकर सौरभ का कत्ल कर दिया.  शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया.

4 मार्च: खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मनाली और शिमला घूमने चली गई.

17 मार्च: मनाली से वापस लौटने पर मुस्कान ने अपने पिता के सामने अपना जुर्म कबूल किया और पूरी घटना बताई.

18 मार्च: पिता को मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस को बुलाया गया. जहां पुलिस ने इंद्रानगर वाले मकान से नीले ड्रम में बंद सौरभ का क्षत-विक्षत शव बरामद किया.

19 मार्च: शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस ने आरोपी मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश कर जेल भेजा.

30 सितंबर: 576 दिन, 126 तारीखों की अदालती सुनवाई और 22 गवाहों के बयानों के बाद जिला अदालत ने दोषी ठहराया था.

14 अक्टूबर 2026: मेरठ कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाई. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

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