दिवाली से Bhopal कमिश्नरेट का बड़ा फैसला, कार्बाइड गन और लैंप पर रोक, आदेश जारी

Bhopal Local News: पुलिस ने कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, उपयोग, संग्रहण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. यह आदेश 26 अक्टूबर 2026 से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा.
फाइल फोटो ( पुलिस मुख्यालय)

पुलिस मुख्यालय

Bhopal Local News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है. दिवाली से पहले भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया है. शहर में कार्बाइड गन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. पुलिस ने कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, उपयोग, संग्रहण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाए जाने वाले ये जानलेवा उपकरण बच्चों और लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं. पिछले साल दिवाली पर कई शहरों में कार्बाइड गन से हादसों की खबरें आई थीं. इसी को देखते हुए इस बार पहले से ही सख्त कदम उठाया गया है.

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धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. यह आदेश 26 अक्टूबर 2026 से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा.पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति कार्बाइड गन बनाते, बेचते, मरम्मत करते या इस्तेमाल करते पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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