Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका की खारिज, मेडिकल ग्राउंड पर मांगी थी जमानत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और अनवर ढेबर
Chhattisgarh Liquor Scam: हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी. वहीं अब इस मामले में 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट ने खारिज की अनवर ढेबर की याचिका
हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. दरअसल ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी. वहीं इसी मामले में नितेश और यश पुरोहित को हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई न करने के निर्देश देते हुए जांच में सहयोग देने के निर्देश भी दिए हैं.
क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला?
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले यह कथित शराब घोटाला सामने आया था. जिसे लेकर ईडी ने दावा किया था कि यह घोटाला पूरे 2000 करोड़ रुपए का है. साथ ही इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अफसरों के शामिल होने की भी बात की थी. वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की गिरफ़्तारी भी की गई थी.
ईडी को मिले थे 2 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत
दरअसल ईडी ने दावा किया था कि मार्च महीने में एक साथ कई जगहों पर तलाशी ली थी. इस तलाशी में 2 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के सबूत मिले थे. जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था. अनवर ढेबर एक प्राइवेट कारोबारी है, लेकिन बड़े राजनेता और अधिकारियों के लिए काम कर रहा था. शराब से अवैध कमाई के लिए एक बड़ी साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में बेची जाने वाली शराब की प्रत्येक बोतल से अवैध रूप से पैसा जुटाया जा सके.