CG Coal Scam: कोयला घोटाला मामले में HC ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की खारिज, ED से मांगा जवाब
CG Coal Scam: बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया. उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा है.
HC ने सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी की खारिज
कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी थी. अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को होगी. बता दें कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं. सौम्या चौरसिया को साल 2022 के दिसंबर महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
ED ने 540 करोड़ के कोयला घोटाले का किया खुलासा
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रुपए के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था. मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी समीर विष्णोई और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामला खदानों में लगे ट्रांसपोर्टर और ट्रकों पर अवैध लैवी वसूलने का है. फिर 2 दिसंबर 2022 करीब साढ़े 17 महीने पहले सौम्या चौरसिया को ED ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ED ने छापा भी मारा था.
इस दौरान करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था. तब से दोनों जेल में ही हैं. बता दें कि सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है.