Delhi Excise Policy: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टली
Delhi Excise Policy: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी है. उन्होंने SC में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने को चुनौती दी है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है.
उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपना अंतिम आदेश सुनाए जाने का इंतजार करेंगे. अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतरिम उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है.
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केजरीवाल की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं: वकील विक्रम चौधरी
सिंघवी ने कहा कि सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट ने बिना किसी कारण स्टे लगा दिया और बाद में दलीलें सुनीं गईं. उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जमानत मिल जाने के बाद इसे इतनी आसानी से पलटा नहीं जा सकता है.’ केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और देश छोड़कर भागने का जोखिम नहीं है. जांच 2022 से चल रही है और गिरफ्तारी की वैधता को इस अदालत में चुनौती दी जा चुकी है.