CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट में ‘महतारी वंदन’ पर लगी मुहर, विवाहित महिलाओं को मिलेंगे हर साल 12000 रुपए
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इस कैबिनेट में महतारी वंदन योजना पर मुहर लग गई. 21 साल से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को सरकार 12 हजार रुपये देगी. यह पैसा उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा.
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. इसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा.
मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है. इस योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना में विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है. इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, उनको मिलेगा. विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है.
दागी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी संविधान नियुक्ति
साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर दिया गया है. अगस्त 2023 में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे. इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी. मंत्रिपरिषद ने संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है.
बीएच सीरीज की गाड़ियों का साल में दो बार देना होगा टैक्स
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया. भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.