‘साइन बोर्ड और काऊ कैचर केवल दिखावे के लिए नहीं’…मवेशियों की मौत पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

CG News: छत्तीसगढ़ में मवेशियों की मौत पर हाई कोर्ट नाराजगी जताते हुए कहा कि- साइन बोर्ड और काऊ कैचर केवल दिखावे के लिए नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार व NHAI को चेताया, उन्होंने कहा कि- जवाबदेही तय करें, अब लापरवाही नहीं चलेगी.
Bilaspur High Court

बिलासपुर हाई कोर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ में मवेशियों की मौत पर हाई कोर्ट नाराजगी जताते हुए कहा कि- साइन बोर्ड और काऊ कैचर केवल दिखावे के लिए नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार व NHAI को चेताया, उन्होंने कहा कि- जवाबदेही तय करें, अब लापरवाही नहीं चलेगी. वहीं मुख्य सचिव और NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए है.

साइन बोर्ड और काऊ कैचर केवल दिखावे के लिए नहीं – हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाईवे और सड़कों पर मवेशियों की लगातार हो रही मौतों और दुर्घटनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर निगम सहित संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाईवे पर काऊ कैचर खाली खड़े हैं, जो केवल दिखावे के लिए लगाए गए हैं. अब इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि काऊ कैचर खाली न रहें और उनके प्रभावी उपयोग की जिम्मेदारी तय की जाए. साथ ही, नेशनल हाईवे अथारिटी को सड़कों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

दामाखेड़ा और बारीडीह की घटनाओं पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दामाखेड़ा में 9 गायों की मौत और बारीडीह गांव के पास 14-17 गायों की सड़क हादसे में मौत की घटनाओं पर कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने पूछा कि 28 अप्रैल 2025 को दिए गए निर्देशों के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं?

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